mptet varg 3 teacher choice filling 2023 |6 मार्च तक करें, ये रहेंगे नियम, हजारों पदों पर होगी भर्ती

आयुक्त लोक शिक्षण अभय वर्मा के द्वरा बताया गया है कि प्राथमिक शिक्षक पद के लिए जारी विज्ञापन 19 अक्टूबर 2022 के अनुक्रम में शाला विकल्प चयन के लिए अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही है। mptet varg 3 teacher choice filling चयनित अभ्यर्थी 1 से 6 मार्च तक शाला विकल्प का चयन कर सकते हैं। इसके तहत 18527 पदों पर शिक्षकों की भर्ती की जानी है । इसमें स्कूल शिक्षा विभाग के 7429 और जनजातीय कार्य विभाग के 11098 पद शामिल है।

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मध्यप्रदेश में शिक्षकों की भर्ती MPPEB MPTET Varg 3 की प्रक्रिया को लेकर नई अपडेट है। प्राथमिक शिक्षक अभ्यर्थी 1 से 6 मार्च तक शाला विकल्प का चयन कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचालनालय एवं जनजातीय कार्य विभाग द्वारा संचालित सरकारी स्कूलों में प्राथमिक शिक्षक की भर्ती के लिए शाला विकल्प चयन की प्रक्रिया की घोषणा कर दी गई है। चयनित उम्मीदवारों की सूची एमपी ऑनलाइन पर अपलोड कर दी गई है।

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इस नियम के अनुसार होगी च्वाइस फिलिंग

प्राथमिक शिक्षक के अभ्यर्थियों हेतु शाला विकल्प चयन संबंधी सूचना

प्राथमिक शिक्षक पद हेतु जारी विज्ञापन दिनांक 19.10.2022 के अनुक्रम में शाला विकल्प चयन हेतु अभ्यर्थियों की सूची जारी की जा रही हैं । चयनित अभ्यर्थी दिनांक 1.3.2023 से दिनांक 6.3.2023 तक शाला विकल्प का चयन कर सकते हैं।

  • अभ्यर्थी को न्यूनतम 50 विकल्प का चयन करना अनिवार्य होगा। अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे अधिक से अधिक शालाओं का चयन करें। समयावधि में शाला का विकल्प चयन न करने पर अथवा संबंधित को चयनित शालाएं आवंटित न हो पाने की स्थिति में विभाग की प्राथमिकता के आधार पर आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध रिक्तियों में से शाला का आवंटन किया जाएगा। यह आवंटन विभागवार नियोक्तावार, प्रवर्गवार रोस्टर के आधार पर होगा। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि च्वाइस फिलिंग के आधार पर पदस्थापना अभ्यर्थी का अधिकार नहीं है, अतः अभ्यर्थी यह दावा नहीं कर सकेगा कि उसे विकल्प अनुसार ही पदस्थापना दी जाए। विभागीय प्राथमिकता के आधार पर पदस्थापना की जा सकेगी।
  • अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे चयन के संबंध में विभाग के अधिकारियों को फोन, व्हाट्सएप, एसएमएस इत्यादि न करें। ऐसा करना चयन प्रकिया को अनुचित तरीके से प्रभावित करने की श्रेणी में माना जाएगा तथा इस आधार पर उनकी अभ्यर्थिता निरस्त भी की जा सकेगी। प्रक्रिया के संबंध में शिकायत / कठिनाई हो तो वे संबंधित सभागीय संयुक्त संचालक को अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। संयुक्त संचालक द्वारा प्राप्त आवेदनों का नियमानुसार निराकरण किया जाएगा।
  • यदि किसी अभ्यर्थी को चयन प्रक्रिया के संबंध में कोई जानकारी चाहिए तो वे offcial website पर दी गई जानकारी का अध्ययन करें। अभ्यर्थियों को ऑनलाईन प्रक्रिया के संबंध में जिज्ञासा / समस्या के समाधान के लिये MPOnline के Call Centre 0755-6720200 पर समय प्रातः 18:30 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक सम्पर्क कर सकते है। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि

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